स्टेशन मास्टर से मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व 500-500 रूपये अर्थदंड
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण छुट्टू उर्फ रामेश्वर पटेल व गनाराम पटेल को थाना जीआरपी के अपराध क्रं. 01/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 946/2018 अंतर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 भादस के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता सीताराम मीणा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 02.02.2018 को वह सुकरी मंगेला प्लेटफार्म नंबर 01 के रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसकी डयूटी सुबह 08.00 बजे से रात्रि 20.00 बजे तक थी। शाम के लगभग 5.45 बजे 3 लड़के स्टेशन में आकर उपद्रव कर रहे थे जिन्हें मना किया गया। एक लड़का वहां से चला गया तथा दो लड़को में से एक ने फरियादी को पकड़ लिया तथा दूसरे ने बाये गाल पर थप्पड़ मारा तो फरियादी ने बीच बचाव करने के लिए आवाज लगायी। अभियुक्तगण ने उसे मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया और उसे रेल्वे लाईन के प्लेटफार्म के नीचे धकेल दिया। इसके बाद फरियादी के अधीनस्थ कर्मचारीगण मधु कुमार सिंह एवं सराफत अली ने आकर बीच बचाव किया तथा दोनों में से एक लड़के को पकड़ लिया। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर धारा 294, 332, 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भादं.सं. 1860 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना संपूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक-1/2018 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में सुश्री रश्मि ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
सुश्री रश्मि ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण छुट्टू उर्फ रामेश्वर पटेल व गनाराम पटेल को थाना जीआरपी के अपराध क्रं. 01/2018 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 946/2018 अंतर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 भादस के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।