लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी को छह माह की सजा

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जबलपुर।

थाना खमरिया क्षेत्र में सड़क पर लापरवाही और उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी दुर्गेश मरकाम को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय श्रीमान प्रियम कुमार सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर ने आरोपी को धारा 338 भादवि के तहत 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 279 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

घटना का विवरण

 

दिनांक 21 दिसंबर 2022 को दोपहर लगभग 3:15 बजे आहत कैलाश प्रसाद विश्वकर्मा एक्टिवा से पडरिया से रांझी घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही पैशन मोटरसाइकिल (क्रमांक MP-52 MC-3733) के चालक दुर्गेश मरकाम ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक्टिवा में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में आहत को पैर, चेहरे, जबड़े, छाती और पीठ में गंभीर चोटें आईं।

 

इस घटना पर थाना खमरिया में अपराध क्रमांक 514/2022 धारा 279, 337 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। वाहन जप्त कर साक्ष्य एकत्र किए गए और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

अभियोजन पक्ष की भूमिका

 

उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके और प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष समाधिया ने मामले की पैरवी की। अभियोजन पक्ष के ठोस तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।

 

भगवत उईके

मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

जिला – जबलपुर (म.प्र.)

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