पूजा-पाठ के बहाने लाखों के जेवरात गायब करने वाले आरोपी को 2 साल की सजा
जबलपुर।
माननीय न्यायालय श्रीमान रवीन्द्र कुमार धुर्वे, जबलपुर ने पूजा-पाठ और हस्तरेखा विशेषज्ञ बताकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अनूप कनौजिया को दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना घमापुर के अपराध क्रमांक 273/2016 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 3095/2016 में आरोपी अनूप कनौजिया ने फरियादी आशीष कुमार मालवीय, महेश मोरे और माया चौहान से पूजा-पाठ के नाम पर करीब 20 तोला सोना (कीमत लगभग 6 लाख रुपए) धोखे से गायब कर लिया था।
फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कांता मरावी द्वारा उप-संचालक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके और प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बड़के के मार्गदर्शन में की गई।
न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष से सहमत होते हुए आरोपी अनूप कनौजिया को धारा 420 भादवि के तहत दोषी करार दिया और 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
– भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर (म.प्र.)