शक्तिनगर थाना प्रभारी को कोर्ट का आदेश – 7 लोगों पर SC/ST एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा

बीना/सोनभद्र।थाना शक्तिनगर क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी को सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश एससी/एसटी विशेष अदालत ने करन कुमार राम पुत्र श्याम सुंदर राम, निवासी काली मंदिर, चिल्काटाड़, द्वारा 15 अप्रैल को दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 12 जून को जारी किया।
प्रार्थी के अनुसार, नौकरी के बहाने उसे बुलाकर आरोपित हेमंत डाकुआ, प्रवीण चौबे, रोहित चौबे, गणेश, प्रीतम, रंजीत मद्धेशिया और महानंद गिरी ने जातिसूचक गालियां दीं, मारपीट की और गंभीर धमकी दी। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत तत्काल थाना शक्तिनगर में दी, परंतु कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 173(4) के तहत थाना प्रभारी शक्तिनगर को निर्देश दिया है कि सातों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर, क्षेत्राधिकारी से विवेचना कराकर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
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