एक जून से जीपीएफ के प्रकरण ऑनलाइन ही प्रेषित किये जायेंगे – कोषालय अधिकारी

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सीधी 05 जून 2025 

 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मुकेश तिवारी ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 21.04.2025 एवं कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में दिनांक 01 जून 2025 से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के प्रकरण ऑनलाईन माध्यम से ही कार्यालय महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। दिनांक 01.06.2025 से एजीएमपी ग्वालियर द्वारा ऑफलाइन ( भौतिक जीपीएफ के प्रकरण) प्रकरण स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे।

 उन्होने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत कराया है कि जीपीएफ अंतिम भुगतान के प्रकरण नियमानुसार ऑनलाईन करते हुए (मृत से.नि.शासकीय सेवक की स्थिति में डीडीओ कार्यालय द्वारा एप्लाई ऑन बीहाल्फ सुविधा का उपयोग करते हुए) आवेदन प्रेषित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के साथ जीपीएफ पासबुक एवं अन्य आवश्यक जरूरी दस्तावेज को स्कैन कर प्रकरण के साथ ऑनलाईन एजीएमपी ग्वालियर की ओर प्रेषित की जाये

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