लाठी-डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माने से दण्डित किया
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण छोटेभाई, सत्यम, शुभम, दिलीप को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 294/2015 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1777/2016 अंतर्गत धारा 325/34 भादवि के तहत सभी आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2015 को सुबह लगभग 8.30 बजे फरियादी अमर उर्फ बलदाउ खेत में पंप चालू करने जा रहा था, तब रास्ते में दिलीप कुर्मी, छोटेभाई कुर्मी, सत्यम विश्कर्मा व शुभम विश्कर्मा ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गांलिया देकर रूकने को कहा और छोटेभाई ने पुरानी रंजिश के चलते हाथ में रखी लाठी को फरियादी के सिर पर मारी, जिससे खून निकलने लगा और फरियादी वही जमीन पर गिर गया, फिर अन्य लोग फरियादी को जान से खत्म करने का बोले, जिसके पश्चात् दिलीप कुर्मी, सत्यम विश्कर्मा, शुभम विश्कर्मा ने फरियादी के साथ लात-घूसों से मारपीट किये, जिससे उसके दोनों हाथो में चोटें आई। गांव के लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना भेडाघाट में किये जाने पर थाना द्वारा अपराध क्रमांक 294/2015 अंतर्गत धारा 294, 324, 506, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान फरियादी के सिर में गंभीर चोट एवं अस्तिभंग पाये जाने से प्रकरण में धारा 326 भादस का इजाफा करते हुये संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण छोटेभाई, सत्यम, शुभम, दिलीप को थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रं. 294/2015 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1777/2016 अंतर्गत धारा 325/34 भादवि के तहत सभी आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर