सामुदायिक वनाधिकार का पूर्ण विनिश्चयन के संबंध में आयोजित हुई बैठक

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प्राईड इंडिया न्यूज़ सतीश से कुमार यादव

डिंडौरी : 30 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अक्टूबर माह तक वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनग्रामों में वनाधिकारों का पूर्ण विनिश्चयन किया जाना सुनिश्चित किया है। इसी परिपेक्ष्य में जिला स्तर पर वनाधिकारों के संबंध में समिति का गठन कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में अन्य सदस्यों के रूप में वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इसी क्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वनाधिकार का पूर्ण विनिश्चयन करने हेतु बैठक का आयोजन हुआ। उक्त बैठक में जिला वन मण्डलाधिकारी साहिल गर्ग, एसडीएम रामबाबू देवांगन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. संतोष शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाले 86 वनग्रामों के लिए कार्ययोजना के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सामुदायिक दावों के लिए दी गई जमीन का उपयोग समुदाय के लिए ही किया जाए। ऐसी भूमि का उपयोग निजी कार्यां के लिए न हो। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि वन विभाग की निस्तार पुस्तिका से वनग्रामों के अधिसूचित वन क्षेत्रों में चल रहे निस्तार अधिकार परंपरा की जानकारी लेकर ग्रामों की सूची तैयार करें और जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जिस पर किसी अधिकार की जानकारी नहीं है, वहां पृथक रूप से सामुदायिक अधिकारों का दावा करें। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यों के संपादन के लिए वन विभाग जनजातीय विभाग और राजस्व विभाग समन्वयित होकर कार्य करें।

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