धारदार हथियार से हत्या कारित करने वाले आरोपी भगवानदास को हुआ आजीवन कारावास व जुर्माना
माननीय न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना भेड़ाघाट के अप0 क्रं. 155/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 229/2020 के प्रकरण में आरोपी भगवानदास पटेल को अंतर्गत धारा 302 भादस में आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 25(1-बी) (बी) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.05.2020 को शाम 07.00 बजे ग्राम तेवर, भगवानदास पटेल के घर के बाजू में रोड में घटित घटना के संबंध में उक्त दिनांक को ही प्रार्थी श्रीमती राशिका पटेल ने घटना के संबंध में थाना भेडाघाट जिला जबलपुर में पदस्थ निरीक्षक आशिफ इकबाल को इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम तेवर में अपने परिवार के साथ रहती है। घरेलु काम करती है। उसके मकान के सामने आंगन में ही उसके चाचा ससुर की लड़की अनीता अपने परिवार के साथ रहती है। आज शाम करीब 7.00 बजे अनीता अपने बड़े पिता, उसके ससुर को गाली गुप्तार कर रही थी, तभी उसके पति रज्जू उर्फ राजकुमार गांव तरफ से आये और अनीता से कहा कि अपने घर जाओ, क्यों गाली गुप्तार करती हो। उसके पति रज्जू उर्फ राजकुमार की आवाज सुनकर अनीता का पति भगवानदास पटेल हाथ में लोहे का बका लेकर आया एवं उसके पति रज्जू उर्फ राजकुमार को जान से मारने की नियत से बका उसके पति की गर्दन पर मारा, जो गहरा घाव होकर खून की धार लग गई। उसके पति वहीं गिर पड़े। रज्जू पटेल को मेडिकल अस्पताल ले गए जहां रज्जू की मृत्यु हो गई, उक्त सूचना के आधार पर थाना भेड़ाघाट द्वारा अभियुक्त भगवानदास के विरूद्ध अपराध क्रमांक 155/2020 अंतर्गत धारा 307, 34, 302 भादस एवं 25 आयुध अधिनियम में रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आसिफ इकबाल के द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्णगोपाल तिवारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्णगोपाल तिवारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना भेड़ाघाट के अप0 क्रं. 155/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 229/2020 के प्रकरण में आरोपी भगवानदास पटेल को अंतर्गत धारा 302 भादस में आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 25(1-बी) (बी) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0