21 आदतन अपराधियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

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सीधी 11 अप्रैल 2024
जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने 21 आदतन अपराधियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 8(1) के अंतर्गत आदेश जारी कर 21 आदतन अपराधियों को दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 11 बजे न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी में उपस्थित होकर संतुष्टिकारक जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतुष्टिकारक जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सीधी राजस्व जिला व इस जिले से लगे हुए जिला सिंगरौली, शहडोल, रीवा, मैहर, मऊगंज जिलों की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश करने से रोकने की एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

उन्होने बताया कि संतोष कुमार द्विवेदी पिता लल्लुधर द्विवेदी निवासी ग्राम भेलकी थाना चुरहट, सदाबृज उर्फ लल्लू त्रिपाठी पिता त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम साड़ा थाना चुरहट, गुड्डू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पिता अवधेश सिंह ग्राम चदैनिया थाना चुरहट, मुन्नालाल लोनिया पिता रामसेवक लोनिया निवासी ग्राम पटेहरा थाना रामपुर नैकिन, लालजी साकेत पिता रामदीन साकेत निवासी ग्राम बुढ़गौना थाना रामपुर नैकिन, करूण उर्फ अरूण उर्फ करण सिंह चौहान पिता अभयराज सिंह निवासी अंधियार खोह थाना जमोड़ी, प्रकाश सिंह पिता पद्मधर सिंह निवासी ग्राम खिचरिगवां थाना चुरहट, पंकज सिंह पिता शिवनारायण सिंह निवासी ग्राम अकौरी थाना चुरहट, परमलाल जायसवाल पिता जगन्नाथ जायसवाल निवासी ग्राम कुबरी चौकी बम्हनी थाना चुरहट, रामायण पाल पिता बुद्धिपाल निवासी कथरिहा चौकी सेमरिया थाना चुरहट, अनीत कुमार पटेल उर्फ लालू पटेल पिता शीलतदास पटेल निवासी ग्राम हर्दिहा थाना चुरहट, छत्रजीत उर्फ इन्द्रजीत पिता जगन्नाथ जायसवाल कुबरी थाना चुरहट, इतवारी कोल पिता रामधनी कोल बड़खरा 740 थाना चुरहट, रमेश साकेत पिता शंकरलाल साकेत खिचरिगवां थाना चुरहट, जगदीश भुजवा पिता कामता प्रसाद भुजवा बढ़ौरा बनिया डोल चौकी सेमरिया थाना चुरहट, भैया उर्फ भैयालाल लोनी पिता राजभान लोनी अमेढ़िया थाना मझौली, वीरेश पटेल पिता शिवमूरत पटेल टकटैया थाना चुरहट, अखिलेश सिंह उर्फ लल्ले सिंह चौहान पिता प्रभुनाथ सिंह चौहान देवघटा थाना कोतवाली सीधी, अतर सिंह पिता आनंद बहादुर सिंह मवई थाना चुरहट, राकेश सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पिता सुरेश सिंह वार्ड 03 चुरहट थाना चुरहट एवं राजकुमार उर्फ भयंकर सिंह पिता अजमेर सिंह ग्राम मड़वा चौकी सेमरिया थाना चुरहट को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

समाचार क्रमांक 69-606
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लोकसभा निर्वाचन 2024

कंट्रोल रूम से रखी जा रही अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला नाकों पर निगरानी

सभी एसएसटी सक्रिय, वाहनों के आवागमन पर रखी जा रही कड़ी निगरानी

सीधी 11 अप्रैल 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में एफएसटी तथा एसएसटी दलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले में चार अंतर्राज्यीय नाका नागपोखर, ताल, कुन्दौर और कुरचू में तथा 15 अंतर्जिला नाके बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में 12 एफएसटी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

सभी अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला नाकों कर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर एसएसटी द्वारा की जा रही कार्यवाही का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने एसएसटी दलों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रिया पाठक, सहायक नोडल ईव्हीएम हिमांशु तिवारी सहित निगरानी दल उपस्थित रहे।

निर्वाचन के दौरान धन बल, बाहुबल तथा मादक पदार्थों का दुरूपयोग राकने के लिए जांच दलों द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। 50 हजार रूपये से अधिक नगदी पाए जाने पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अधिक मात्रा में सोनें, चांदी, के आभूषण आदि के संबंध में भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कलेक्टर श्री सोमवंशी द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी 50 हजार रूपये से अधिक की नगदी लेकर यात्रा कर रहा है तो उसके संबंध में वैध दस्तावेज अवश्य रखे।

समाचार क्रमांक 70-607 फोटो क्रमांक 79, 80
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरालीगल वाॅलेंटियर्स के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 30 अप्रैल

सीधी 11 अप्रैल 2024
सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा ग्रामों तहसीलों, जिले में स्थापित किये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक व पुलिस थानों में समाज के कमजोर, पिछड़े, पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एवं सलाह व गुमशुदा बच्चों की मदद करने हेतु तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्ययोजना क्रियान्वयन में सहयोग हेतु पैरालीगल वाॅलेंटियर्स का 01 वर्ष के लिये चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। पैरालीगल वाॅलेंटियर्स का कार्य पूर्णतः सेवा कार्य है इसके लिये कोई भी वेतन मजदूरी देय नहीं होगी राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर निर्धारित मानदेय पैरालीगल वाॅलेंटियरों को देय होगी।

विशेष नोट पैरालीगल वाॅलेंटियर्स का कार्य पूर्णत सेवा का कार्य है, नौकरी नहीं इसके लिये कोई वेतनध्मजदूरी देय नहीं है। राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर निर्धारित मानदेय पैरालीगल वाॅलेंटियर को देय होगा। आयु सीमा- किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है बशर्ते स्वस्थ हो और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शारीरिक दोष न हो जो उसे कार्य करने के लिये अक्षम बनाता है। शैक्षणिक योग्यता-कम से कम 12वी कक्षा उत्तीर्ण हो। निम्न समूहों के व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी- शिक्षक जिसमें रिटायर्ड शिक्षक भी शामिल है, रिटायर्ड सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक, एमएस.डब्लू, स्टूडेन्ट व शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, स्टूडेंट और लाॅ स्टूडेंट जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो, एन.जी.ओ. एवं क्लब के सदस्य, महिला समूहों मैत्री संघो, स्व सहायता समूहों के सदस्य, जेल में अच्छे व्यवहार के लम्बी सजा प्राप्त कैदी।

पैरालीगल वाॅलेंटियर के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.04.2024 नियत की गई है कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उसके साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकता है। अधिक जानकारी के लियं जिला न्यायालय सीधी व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली, रामपुर नैकिन के नोटिस बोर्ड में चस्पा विज्ञापन देखा जा सकता है।

समाचार क्रमांक 71-608
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लोकसभा निर्वाचन 2024

प्रमाणन के बाद ही मतदान दिवस तथा एक दिन पहले प्रकाशित होंगे विज्ञापन

सीधी 11 अप्रैल 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 में सीधी जिले के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान से दो दिन पूर्व सभी तरह का चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल मतदान के दिन 19 अप्रैल तथा 18 अप्रैल को मतदान की अपील प्रकाशित करा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के इन सभी विज्ञापनों को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन से दो दिवस पूर्व समिति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर उसका प्रमाणीकरण कराएं। प्रमाणीकरण के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन किया जा सकता है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति 24 घंटे की समय सीमा में विज्ञापन का प्रमाणीकरण करके उम्मीदवार को उपलब्ध कराएगी। बिना प्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशित कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

समाचार क्रमांक 72-609
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लोकसभा निर्वाचन 2024

मतदान के लिए 19 अप्रैल को श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

सीधी 11 अप्रैल 2024
श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्र-11 सीधी में दिनांक 19.04.2024 को मतदान होगा।

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 16.03.2024 में अवगत कराया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश है तथा यह उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगें जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतनध्आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होगें। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान हैं।

उन्होंने दिनांक 19.04.2024 को होने वाले लोकसभा संसदीय क्षेत्र-11 सीधी निर्वाचन 2024 के दिनांक को जिले के सभी कारोबारी व्यवसाइयों तथा अन्य औद्योगिक उपक्रम स्थापना के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को लोकसभा निर्वाचन में मताधिकार को उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान का परिपालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस 19.04.2024 को समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानों के अधिभोगीगणों, प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

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