वोटर कार्ड नहीं है तो फोटो पहचान पत्र की मदद से दे सकते हैं वोट जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा

डिंडोरी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि 19 अप्रैल को जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान दिवस का आयोजन किया जाएगा। मतदान दिवस में किसी भी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह फोटो पहचान पत्र की मदद से वोट दे सकता है।
वोटर कार्ड न होने की स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्न 12 विकल्प फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकता है।
आधार कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पेन कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक।
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज।
,केंद्रीय राज सरकार या पीएसयू द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा आईडी कार्ड सांसदों।
विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।
सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांग आईडी कार्ड।
उक्त परिचय पत्र के अलावा मतदाता सूची के लिए जारी मतदाता पर्ची से मतदान नहीं किया जा सकता। यह मतदाता पर्ची केवल मतदाता को उनके मतदाता सूची में नाम होने की जानकारी प्रदान करती है। इसलिए मतदान केंद्र में किसी भी फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
प्राईड इंडिया न्यूज़ से ब्लॉक रिपोर्टर सतीश कुमार यादव की रिपोर्ट