नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड

न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 92/2020 थाना पाटन के अपराध क्रमांक 99/2020 में- अभियुक्त विवेक पटेल पिता उत्तम पटेल उम्र- 29 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया, थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 4(i) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
*अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्रीमान विवेक कुमार द्वारा टिप्पणी करते हुये कहा कि ‘’यह अदालत यह बात तर्क के लिए मान भी ले कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी तब भी प्रश्न यह उठता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की अभियोक्त्री की सहमति के कोई मायने नहीं होते हैं। उन्हें गरिमामय रूप से जीने का अधिकार है और यदि वह अपनी बुद्धि की अपरिपक्वता से अपने शरीर को शोषण करने का अधिकार दे भी दें तब भी समाज का यह दायित्व है कि उनके कोमल व्यक्तित्व का संरक्षण करे। बालकों के शारीरिक पक्ष को मद्देनजर रखते हुए कानूनन विवाह की उम्र 18 वर्ष से उपर है और उससे कम उम्र की अभियोक्त्री यदि शारीरिक संबंधों के लिए सहमति भी देती है तब ऐसी सहमति सुसंगत नहीं मानी जा सकती। यहां यह कहना भी समीचीन है कि यदि अभियोक्त्री प्रेम प्रसंग में लिप्त थी तब भी यह नहीं माना जा सकता कि प्रेम शारीरिक संबंध बनाये जाने के लिए अनुज्ञप्ति है।‘’*
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने पुलिस थाना पाटन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 17.02.2020 के दोपहर करीब 02:00 बजे वह भूरा ठाकुर के घर उमा के साथ थी, वहीं गांव का विवेक पटेल आया और बैठ गया। कुछ देर बाद उससे बोला कि बात करनी है, चलो और उसे एक कमरे में ले गया और जबरदस्ती उसके सीने को दबाने लगा और कमरे के बिस्तर में गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा बोला कि यदि घर में बतायी तो उसके घरवालों को जान से मार देगा। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से देहाती नालसी 0/20 अंतर्गत धारा 376, 342, 506 भा०द०वि० लेख कर थाना पाटन में असल अपराध क0-99/2020 दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना थाना पाटन की उप निरी. अर्चना सल्लाम द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त विवेक पटेल पिता उत्तम पटेल उम्र- 29 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया, थाना पाटन जिला जबलपुर को धारा 4(i) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।