अवैध हथियार रखने वाले बदमाश आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

0 427

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण जुबेद खान, दीपक सेन एवं रिषभ कछवाहा को थाना घमापुर के अपराध क्रं. 429/2013 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4110477/2013 अंतर्गत धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2013 को अनुसंधान अधिकारी नवल सिंह जो थाना घमापुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे को सूचना मिली कि, खमरिया, रांझी से कुछ बदमाश काले रंग की कार से सतपुला पुल घमापुर की ओर आ रहे है। सूचना सान्हा दर्ज की गई एवं सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर सतपुला पुल पंहुचे, उसी समय सामने से काली रंग की कार आतें दिखी जिसे घेराबंदी करके रोका गया, जिसमें तीन व्यक्ति गाड़ी में जिनको उतार कर नाम पूछने पर जुबैद मुसलमान, दीपक सेन, रिषभ कछवाहा दमोह का होना बताया। तीनों की तलाशी ली गई तो, जुबैद मुसलमान से दाहिने तरफ कमर में पैजामा के अंदर एक 32 बोर की पिस्टल मिली एवं एक जिन्दा कारतूस मिली, दीपक सेन से एक 32 बोर पिस्टल दाहिने तरफ कमर में पेट के अंदर फंसी मिली एवं रिषभ कछवाहा से दाहिने तरफ कमर में 32 बोर की एक पिस्टल मिली जिनसे लायसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो, कोई लायसेंस का होना नहीं पाया गया। अवैध रूप से तीनों के कब्जे से 32 बोर की एक पिस्टल अपराध घटित करने की नियत रखना पाया गया। आरोपीगण के कब्जे से पिस्टल जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मामले में आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध विचारण योग्य मामला पाया जाकर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, समस्त विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ए) के तहत अपराध सिद्ध पाया जाने से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रं. 429/13 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शोभना पटेल द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।
श्रीमती शोभना पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण जुबेद खान, दीपक सेन एवं रिषभ कछवाहा को थाना घमापुर के अपराध क्रं. 429/2013 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4110477/2013 अंतर्गत धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment