नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपीगण को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

ग्वालियर- न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए.) ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी द्वारा आरोपीगण रमाकांत पाठक पुत्र रामगोपाल पाठक, उम्र 45 वर्ष, अनीस अली पुत्र दाउद अली उम्र 31 वर्ष, दाउदअली पुत्र अब्दुल अजीज में उम्र 58 वर्ष निवासीगण खनियाधाना शिवपुरी म0प्र0 को 332/34 भा.ंद.सं. व 353/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध अपराध में प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक मैहरोत्रा ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि दिनांक 06.06.2018 को फरियादी श्री मोहम्मद अनीस कुरैशी नायब तहसीलदार खनियाधाना जिला शिवपुरी द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 04.06.2018 को कार्यालय तहसील खनियाधाना में उपस्थित था। उसे तहसीलदार द्वारा मोबाईल पर कार्यालयीन समय 04ः23 बजे निर्देशित किया गया कि प्रीतम लोधी भाजपा नेता कार्यकताओं के साथ डाॅ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नगर खनियाधाना में स्थापित करने हेतु तहसीलदार को ज्ञापन देने आ रहे हैं, ज्ञापन ले लेना। इसके बाद उसने कार्यालय खनियाधाना के गेट पर प्रीतम सिंह लोधी से कार्यालयीन समय 04ः25 बजे ज्ञापन लिया। उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी चैराहे पर मूर्ति की स्थापना की जावे। प्रीतम लोधी के साथ दाउद अली जिसके द्वारा ग्राम खनियाधाना की सर्वे नंबर 863 शासकीय रास्ते की भूमि पर पूर्व से दुकानें बनाकर एवं उसके पीछे शासकीय रास्ते की भूमि पर नवीन निर्माण कर लिये गए अतिक्रमण को पिछले माह हटाया गया था व उसके द्वारा फिर निर्माण किया जा रहा है भी साथ में आया था। दाउद अली ने उसकी तरफ इशारा कर प्रीतम लोधी से बोला कि इसने मेरी दुकान का निर्माण तोडा था और फिर तोडने आया था। साथ में खडे रमाकांत पाठक द्वारा कहा गया ये हिटलर शाही आदेश करता है, ये हम लोगों को टारगेट बना रहा है तू अब तोडकर दिखा उसके बाद प्रीतम सिंह लोधी ने उसे अपशब्द गाली देते हुए कहा कि तू नायब तहसीदार है सुनबे तू अगर एक बाप की आॅलाद है तो अतिक्रमण दुकानें, निर्माण तोडकर दिखा, एक घण्टे में तुझे पता चल जायेगा, तू खनियाधाना में नहीं दिखेगा, उक्त सूचना पर से थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 156/18 अंतर्गत धारा 353, 186, 332, 294, 506, 34 भादसं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दण्डादेश से दंडित किया है।
अभिषेक मैहरोत्रा
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
जिला- ग्वालियर म0प्र0