नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाले आरोपीगण को 05-05 व का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपीगण लालजी उर्फ लालू, सुखचैन भूमिया व संतोष भूमिया को थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 398/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 164/2019 अंतर्गत पाक्सो अधिनियम की धारा 9(जी) सहपठित धारा 10 में सभी आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने थाना तिलवारा में इस आशय का एक लिखित आवेदन पेश किया कि, दिनांक 08.11.2019 को उसके माता-पिता मजदूरी करने गये थे, दिन के करीब 03.00 बजे वह और उसकी छोटी बहन घर में थी, उस समय उसकी छोटी बहन सरकारी नल से पानी लेने चली गई थी, उसी समय संतोष भूमिया आया और उसका हाथ पकड़ा, घर के पीछे राहर लगी हुई है, वहीं पर ले गया, राहर में सुखचैन और संतोष का बहनोई लालू बैठा था, वहीं पर संतोष ने उसे लेटा दिया और सुखचैन ने हाथ पकड़ लिया एवं लालू ने पैर पकड़ लिया तथा संतोष उपर चढ़ गया, उसी समय उत्तरजीवी की छोटी बहन चिल्लाई तो आवाज सुनकर तीनों भाग गये। शाम को जब उत्तरजीवी की मां और पिता घर आये तब उसने पूरी बात बताई। उक्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना तिलवारा ने अपराध कमांक 398/19 अंतर्गत धारा 354, 354 (क), 34 भा.द.सं. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 एवं 8 का आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना विवेचक सोबरन सिंह तिवारी द्वारा की गई। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपीगण लालजी उर्फ लालू, सुखचैन भूमिया व संतोष भूमिया को थाना तिलवारा के अपराध क्रं. 398/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक(एस.सी.) 164/2019 अंतर्गत पाक्सो अधिनियम की धारा 9(जी) सहपठित धारा 10 में सभी आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर