पूर्व विधायक/सांसद कंकर मुंजारे व उसके साथियो को 02 वर्ष का कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया

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माननीय न्यायालय श्रीमती विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय), जबलपुर के द्वारा थाना खैरलांजी, जिला बालाघाट के अप0 क्रं. 186/2020 व सत्र प्रकरण(पीपीएम) क्रमांक 15/2022 के प्रकरण में आरोपीगण अजय उर्फ छोटू, कंकर मुंजारे, इंदु लिल्हारे, सावनलाल पिछोडे, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को अंतर्गत धारा 327 सहपठित 149 भादस में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 147 भादस में 03 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 323 सहपठित 149(2 कांउट) भादस में न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2020 को प्रार्थी अजय लिल्हारे द्वारा आरक्षी केंद्र खैरलांजी, जिला-बालाघाट में इस आशय का एक लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक 25.06.2020 को सायंकाल लगभग 5.23 बजे उसके द्वारा खनिज विभाग की अनुमति उपरांत एल.एन.टी.पी.सी. 200 मशीन से ट्रेक्टर के आवागमन हेतु मार्ग/रैम्प का निर्माण किया जा रहा था, तदसमय सफेद रंग की फारच्यूनर चारपहिया वाहन से पूर्व विधायक/सांसद कंकर मुंजारे और 04 अन्य व्यक्ति तथा वाहन सफारी स्टार्म से इंदू लिल्हारे व अन्य चार साथी मुख पर कपड़ा बांधे हुए, मोटरसाईकिल से खैरलांजी का अजय उर्फ छोटू एक मत होकर डंडा धारित करते हुए घटना स्थल पर उपस्थित हुए तथा प्रार्थी को मशीन से खीचकर अश्लील गालियां देते हुए मशीन को बंद करने तथा नियोजक राजेश पाठक से प्रत्येक माह बीस लाख रूपए की मांग करते हुए प्रार्थी के साथ डंडे से मारपीट की जिससे उसे पैर में घुटने के नीचे तथा बांयी ओर सिर में चोट पहुंची, प्रार्थी को बचाने के उद्देश्य से घाट पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा प्रयास किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त के आधार पर आरक्षी केन्द्र खैरलांजी में प्रदत्त लिखित आवेदन के आधार पर रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, जिसकी विवेचना रामबाबू चौधरी द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज, विशेष लोक अभियोजक एवं श्री हेमलता दहल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त एक सामान्य व्यक्ति न होकर एक जनप्रतिनिधि होते हुए रूपयो की अवैध मांग की गई और फरियादी के साथ मारपीट की गई इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक(दस साल) दण्ड की मांग की गई। माननीय न्यायालय श्रीमती विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय), जबलपुर के द्वारा थाना खैरलांजी, जिला बालाघाट के अप0 क्रं. 186/2020 व सत्र प्रकरण(पीपीएम) क्रमांक 15/2022 के प्रकरण में आरोपीगण अजय उर्फ छोटू, कंकर मुंजारे, इंदु लिल्हारे, सावनलाल पिछोडे, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को अंतर्गत धारा 327 सहपठित 149 भादस में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 147 भादस में 03 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 323 सहपठित 149(2 कांउट) भादस में न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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