जघन्य सनसनीखेज मामले में रिश्तों को तार तार कर लूट व हत्या करने वाले आरोपी को हुआ दोहरा आजीवन कारावास एवं कुल 2000/- रूपये का अर्थदंड

माननीय न्यायालय श्री अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 28.12.2023 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना घमापुर के अप0 क्रं. 150/2016 व सत्र प्रकरण क्रमांक 388/2016 के प्रकरण में आरोपी ऋतुराज सिंह को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 449 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 394/397 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2016 को फरियादी दीप नारायण जी.सी.एफ फैक्ट्री मे डियूटी मे सुबह करीब 8ः30 बजे चला गया था एवं पुत्री तनू टाडलर स्कूल पढ़ने गई थी। करीब 11ः00 बजे लक्ष्मी भाभी ने फरियादी को सूचना दी कि आपके घर में कोई घटना हो गई है तब फरियादी अपने घर आया देखा कि घर के सामने भीड़ लगी थी। घर के अंदर जाकर देखा तो दहलान में खून फैला था। बेडरूम में फर्श पर उसकी पत्नी बबिता का शव और पलंग पर बेटा आदि का शव पड़ा था। दोनों के सिर में गंभीर चोटे थी सिर फूटकर खून बह रहा था और मगज बाहर निकल आया था। देखा तो कमरे का पूरा सामान गोदरेज की अलमारी तोड़ी गई थी। बबिता के गले का मंगलसूत्र, सोने की चैन, कान के झूमके कोई व्यक्ति लूट के ले गया था तथा बबिता एवं पुत्र आदि की हत्या कर दी थी। तथा पडौसी मीरा एवं राखी जाटव ने बताया कि मेरे जाने के बाद दो लडके मोटरसाईकिल से आये थे जिनकी उम्र करीब 25-30 वर्ष के बीच थी एक का रंग साफ था एवं एक सवाल था। कद काठी सामान थी जो लड़का गौरा था वह पीली टी-शर्ट पहना था तथा सांवला रंग के लड़के ने सफेद टी-शर्ट पहना था।दोनों लडको को 15-20 मिनट बाद जाते हुए मोहल्ले वालों ने देखा है कि सूचना पर पुलिस ने अप.क्र. 150/2016 अतंर्गत धारा 450,394,302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई ।
श्री अजय कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्क प्रस्तुत किया की आरोपी मृतिका बबीता का मौसी का लड़का था जिसने रिश्तों को तार तार कर अपनी बहन तथा भानजे की क्रूरता से हत्या किया है जो जघन्यतम श्रेणी का अपराध है ।आरोपी को मृत्युदंड की सजा की मांग की गई ।माननीय न्यायालय श्रीमान् अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 28.12.2023 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना घमापुर के अप0 क्रं. 150/2016 व प्रकरण क्रमांक 388/2016 के प्रकरण में आरोपी ऋतुराज सिंह को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि मे दोहरा आजीवन कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 449 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 394/397 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं आरोपी हेमंत सोनी को धारा 411 भादवि में दोषमुक्त किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0