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रंजिशवश मृतिका सोनम डोमार की हत्या करने एवं आहतगण अन्नू डोमार व चीना डोमार को गंभीर उपहति कारित करने के मामले में फरार आरोपी राहुल गौड़ को हुआ आजीवन कारावास

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माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 06.11.2023 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 557/2018 व विशेष सत्र(एटीआर) प्रकरण क्रमांक 243/2018 के प्रकरण में फरार आरोपी राहुल गौड़ को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 324/34 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं 25(1-बी) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.2018 को रात्रि करीबन 11.00 बजे राहुल गौड और रिंकु फरीयादी अन्नू डोमार के घर के पास खडे होकर उसके परिवार को गंदी-गंदी गालिया दी। मृतिका सोनम व आहत चीना बाई के समझाने पर वह चले गये और थोडी देर बाद उपरोक्त दोनो आरोपीगण व आरोपी रोहित के साथ आकर पुनः फरियादी के आगन में खडे होकर अश्‍लील गाली गलौच करने लगे। मना करने पर रोहित और राहुल ने चाकू से मृतिका सोनम, आहत अन्नू डोमार एवं चीना बाई को गंभीर उपहति कारित कर मृतिका सोनम की हत्या कारित हुई। घटना की रिपोर्ट पर से थाना गढ़ा के अपराध क्रं. 557/18 धारा 294, 506, 448, 307, 302/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक अर्जुन उईके एवं उपनिरीक्षक सूरज पाण्डे द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर उक्त विवेचक द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर दिनांक 28.06.2023 को आरोपी रिंकू उर्फ अरसद व रोहित उर्फ राजा ठाकुर के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया था एवं आज दिनांक 06.11.2023 को फरार आरोपी राहुल गौड़ के विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी श्रीमती कृष्‍णा प्रजापति द्वारा पैरवी की गई एवं द्वितीय प्रभार के रूप में समयानुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज के द्वारा पैरवी में सहयोग किया गया, वर्तमान में सुश्री नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 06.11.2023 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 557/2018 व विशेष सत्र(एटीआर) प्रकरण क्रमांक 243/2018 के प्रकरण में फरार आरोपी राहुल गौड़ को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 324/34 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं 25(1-बी) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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