घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया

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ग्वालियर:- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान धीरज कुमार ने कृष्णा कुशवाह को धारा 457 भादसं. के तहत दोषसिद्ध अपराध में एक वर्ष सश्रम कारावास व 800/-रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 800/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि फरियादी नीरज चौहान ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि घर के मैन गेट का ताला लगाकर दिनांक 14.08.2020 को रात्रि करीब 11ः00 बजे खाना खा-पीकर अपने कमरे के दरवाजे का गेट खोलकर सो गया था सुबह 05ः00 बजे उठकर देखा तो तीन मोबाईल 01. ओपो ए 57 ईएमआई नंबर 86516603089081 जिसमें सिम नंबर 9977244673 02. सेमसंग गुरु का छोटा मोबाईल ईएमआई नंबर 354012/09/855530/0 जिसमें सिम नंबर 7089205504 व 03. वियो बाय-18 ईएमआई नं 861218047251919 जिसमें सिम नंबर 8871470594-8770527933 व एक घरेलू सिलेण्डर इंडियन कम्पनी व पेन्ट में से 3800/- रुपये रखे थे, को कोई अज्ञात चोर छत के पीछे की दीवार की ईट हटाकर छत के रास्ते से रात्रि में सामान चोरी कर ले गया था। उक्त संबंध में फरियादी द्वारा रिपोर्ट की जाने पर आरक्षी केन्द्र बहोडापुर में अपरराध क्रमांक 503/2020 पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

गायत्री गुर्जर एडीपीओ
जिला ग्वालियर

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