बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी मो. जफर को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 698/2015 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 13588/2015 अंतर्गत धारा 452 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री नालबंद मोहल्ला में रहती है, पढाई करती हैं दिनांक 08.09.2015 के शाम 06ः00 बजे वह अपने घर में थी तभी पडोस में रहने वाला जफर राइन आया और बुरी नियत से हाथ पकडकर बोलने लगा कि मेरे साथ चलो उसने मना किया तो बोला अगर मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुझे जान से मार दूंगा वह चिल्लायी तो उसकी मां और बहन चिल्लाने की आवाज सुनकर आयी और जफर उनसे भी बहस करने लगा। अभियोक्त्री द्वारा घटना की लिखित शिकायत थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 698/2015 अंतर्गत धारा 294, 354, 506 भादस पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक संतोषी नेताम द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
सुश्री रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी मो. जफर को थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 698/2015 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 13588/2015 अंतर्गत धारा 452 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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