नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शिवांश पटेल को थाना बरगी के अपराध क्रं. 208/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 86/2019 अंतर्गत धारा 376 भादवि के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं उत्तरजीवी को 50,000 रूपये(पचास हजार रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी के पिता ने थाना बरगी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 19.06.2019 की रात्रि उसकी पुत्री उत्तरजीवी अचानक घर से गायब हो गई, जिसे परिवार एवं रिश्तेदारो में लगातार तलाश करने पर पता नहीं चला। उसकी नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 208/2019 अंतर्गत धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना सुजाता कामले द्वारा की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 28.06.2019 को उत्तरजीवी को कटनी झिंझरी से आरोपी शिवांश उर्फ बिट्टू के साथ दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी ने बताया कि आरोपी ने कटनी झिंझरी में किराये का मकान लेकर पत्नि बतौर साथ में रखा । कटनी झिंझरी में शिवांश उर्फ बिट्टू पटेल ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उक्त के आधार पर भादवि की धारा 366, 376, 120बी, 34 एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 व 4 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी शिवांश पटेल को थाना बरगी के अपराध क्रं. 208/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक एस.सी. 86/2019 अंतर्गत धारा 376 भादवि के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर