नाबालिक के साथ लगातार छेड़छाड व परेशान करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी चंदन उर्फ अंश चौधरी को थाना बेलबाग के अप0 क्रं. 762/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 47/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2021 को उत्तरजीवी की माता के द्वारा थाना बेलबाग में अपराध क्रमांक 762/2071 अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई कि दिनांक 22.12.2021 को सुबह 9:30 बजे घर से टाइपिंग बेलबाग स्कूल के सामने कोचिंग पढ़ने कहकर आई थी और 11:05 बजे कोचिंग छूट गई थी किंतु उत्तरजीवी घर नहीं लौटी, जिसके बाद कोचिंग बेलबाग में आकर पता किया गया तो कोचिंग के संचालक के द्वारा बताया गया कि करीब 11:05 बजे उत्तर जीवी कोचिंग से चली गई थी जिसकी आस-पास एवं रिश्तेदारी में पता किया गया, परंतु उत्तरजीवी नही मिली, उसे शंका है कि उत्तरजीवी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण कर ले गया है। विवेचना के क्रम में उक्त दिनांक को ही उत्तरजीवी को दस्तयाब कर मेडिकल परीक्षण हेतु एल्गिन अस्पताल भेजा । उत्तरजीवी ने बताया कि घटना दिनांक को 11:00 बजे जब वह कोचिंग से लौटकर आ रही थी तब अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और उससे कहा कि उसे उससे बात करनी है। वह अभियुक्त से बात कर रही थी तब अभियुक्त ने उसकी गाड़ी में उसे बैठा दिया और बहुत तेजी से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया था, अभियुक्त ने उसका फोन छीन लिया था और फोन बंद कर दिया था अभियुक्त ने उसका गला दबाया और उसके गले पर चाकू भी रखा था इस वजह से उसकी आंखों में खून जम गया था। रात के 8:00 बजे उसने अभियुक्त से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, अभियुक्त ने जब दरवाजा खोला तो वह भाग कर चली गई। अभियुक्त उसे कुछ समय से परेशान कर रहा था जिस कारण उसने अभियुक्त की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में की थी इस कारण से अभियुक्त बदला लेने के लिए उसे परेशान कर रहा था। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक अरविंद तिवारी व उपनिरीक्षक संध्या चंदेल द्वारा की गई। विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी चंदन उर्फ अंश चौधरी को थाना बेलबाग के अप0 क्रं. 762/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 47/2022 अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजनअधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0