नाबालिक के साथ बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शिवा उर्फ सिब्बू यादव को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 128/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 68/2022 अंतर्गत धारा 366 सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va) में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 376(2n) भादवि सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2022 को उत्तरजीवी की माता के द्वारा थाना गढा में उत्तरजीवी के गुम होने की सूचना दी । सूचना रिपोर्ट इस आशय की लेख की गई कि वह दिनांक 18.02.2022 को दोपहर करीब 01.00 बजे सैनिक सोसायटी में उत्तरजीवी के साथ काम पर गई थी। वह उपर बंगले में काम कर रही थी एवं उत्तरजीवी नीचे खेल रही थी। करीबन 01.30 बजे उसने नीचे आकर देखा तो उत्तरजीवी उसे नहीं मिली। उत्तरजीवी को सब जगह, आस-पड़ोस में एवं रिश्तेदारो के घर तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे संदेह है कि उत्तरजीवी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। उक्त के आधार पर विवेचना के क्रम में उत्तरजीवी को दिनांक 08.03.2022 को दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त कर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्तपताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि घटना दिनांक को अभियुक्त उसे जबरदस्ती अपने साथ मदनमहल स्टेशन से ट्रेन से नागपुर ले गया था, वह अभियुक्त के साथ नागपुर में किराये के मकान में रहती थी और वे वहां पर मजदूरी करते थें जब अभियुक्त से घर वापस आने के लिये कहती थी तो अभियुक्त घर नहीं आने देता था और उसे फोन भी नहीं लगाने देता था अभियुक्त ने उसके साथ नागपुर में जबरदस्ती 2-3 बार गलत काम किया था। वह लगभग 15 दिन नागपुर में रही, फिर उसकी माता नागपुर उसे लेने आयी थी और वह उसकी माता के साथ जबलपुर वापिस आ गयी थी उसकी माता के साथ पुलिस वाले भी आये थे। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रजनी पटेल द्वारा की गई। विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी शिवा उर्फ सिब्बू यादव को थाना गढ़ा के अप0 क्रं. 128/2022 व विशेष प्रकरण क्रमांक 68/2022 अंतर्गत धारा 366 सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(va) में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 376(2n) भादवि सहपठित एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0