नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभिषेक जाटव को भेजा जेल।

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ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री शिवानी सैनी, ने आरोपी अभिषेक जाटव को धारा 363, 366 भादवि के अंतर्गत दर्ज मामले में जमानत देने से इंकार करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए एडीपीओ अभय प्रताप सिंह राठौर ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि मेंहदी हुसैन की गली घास मण्डी ग्वालियर निवासी लडकी के अब्बा ने अपनी पत्नी के साथ आकर थाना ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 18.07.23 को रात 03ः00 बजे करीब उसकी 14 वर्षीय बेटी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है जिस पर से पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पडताल की तो पता लगा कि अभिषेक जाटव निवासी चक्क भोगा तहसील डबरा नाबालिग को अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को बरामद किया। आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश पारित किया।

अभय प्रताप सिंह राठौर
एडीपीओ
जिला ग्वालियर म0प्र0

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