चोरी की नीयत से रात्रि में घर में प्रवेश कर लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना पाटन के अपराध क्रमांक 430/2022 में आरोपी रामू पटेल को धारा 456 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि के अंतर्गत 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थी/आहत राजा तिवारी ने थाना पाटन उपस्थित होकर अभियुक्त रामू पटैल के विरूद्ध इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 19.07.2022 को रात्रि करीब 11 बजे वह अपने कमरे में सो गया था, रात करीब 02.30 बजे उसे आवाज आयी जैसे कोई बाजू वाले कमरे में है, तब उसने अपने बाजू वाले कमरे में जाकर आवाज दी कि कौन है और कमरे की लाईट जला दी तो कमरे में उसे गांव का रामू पटैल पिता नारायण पटैल खड़ा दिखा, जिसे उसने पकड़ा और कहा कि यहां क्या कर रहा है तो रामू ने उसे जोर से धक्का देकर कमरे में पड़ी लाठी उठाकर उसे मारा जो उसके बांए पैर की ऐड़ी के पास तथा दूसरी लाठी बांए हाथ के अंगूठे में लगी। वह चोर-चोर चिल्लाया तो घर के सभी लोग पिता विजय तिवारी, मां सरला तिवारी, छोटा भाई पप्पू तिवारी जाग गए। तभी रामू पटेल उसे जोर से धक्का मारकर बोला अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा और धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। उसने तथा घर के लोगों ने तत्काल बाहर तक रामू पटेल का पीछा किया तो रामू पटैल अपनी मोटर साइकिल जो उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, जिसमें चाबी भी लगी थी तथा एक बैग टंगा था, वहीं छोड़कर भाग गया है। रामू पटैल चोरी करने की नीयत से घर में घुसा था। जब उसने देख लिया तो उसे मारकर और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त रामू पटैल के विरूद्ध थाना पाटन में अपराध क्रमांक 430/2022 धारा 456, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना नक्शा मौका, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है।
श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना पाटन के अपराध क. 430/2022 में आरोपी रामू पटेल को धारा 456 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि के अंतर्गत 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर