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हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में भेजा।

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ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमान धीरज कुमार, ने हत्या करने वाले अभियुक्त मोंटी उर्फ उपदेश रावत (रजक) को धारा 302, 307, 34 भादवि एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में पुलिस अभिरक्षा में भेजा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि है कि दिनांक 10.07.2023 की शाम 07ः50 बजे सूचनाकर्ता ने बताया कि मैं और मेरी सहेली एमएलबी काॅलोनी से कोचिंग पढकर मृतिका की गाडी से वापस घर सिकंदर कंपू आ रहे थे जैसे ही मैं स्काॅट हाॅस्पीटल के पास तिलक नगर मैन रोड पर थे तभी पीछे से एक मोटरसाईकल काले रंग की जिससे तीन-चार लडके आए उनमें से एक लडका सुमित रावत एवं उसका भाई उपदेश रावत थे उनके साथ वाले लडकों को मैं सामने आने पर पहचान लूंगी हमारे पास आते ही सुमित रावत ने छोटा कट्टा या पिस्टल जैसे हथियार से मुझे व मृतिका को जान से मारने की नियत से दो गाली मारी जिसकी चिंगारी मेरे हाथ पर भी लगी मृतिका को दोनों गोली लगीं जिनमें एक दाहिनी बाजू में व एक गोली छाती में लगी जिससे मृतिका स्कूटी समेत गिर गई और खून निकल रहा था तभी आसपास के लोग आए और सुमित और उपदेश रावत एवं उसके साथी भाग गए। उसके बाद एक अंकल ने आॅटो रूकवाया मुझे और मृतिका को लेकर जेएएच पहुंचे सुमित रावत व उपदेश रावत एवं उसके दो साथियों ने गोली मारकर मृतिका की हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मोंटी उर्फ उपदेश रावत (रजक) को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्यायालय ने हत्या के अभियुक्त मोंटी उर्फ उपदेश रावत (रजक) को पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर म0प्र0

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