बिल के विवाद पर से क्रोध में आकर पिता पुत्र द्वारा एक ग्राहक मृतक विष्णु विश्वकर्मा की हत्या करने के मामले में आरोपीगण उपेन्द्र चतुर्वेदी और अनुराग चतुर्वेदी को हुआ आजीवन कारावास

माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 12.07.2023 को पारित निर्णय, थाना मदनमहल के अप0 क्रं. 131/2021 व विशेष सत्र(एसटी) प्रकरण क्रमांक 335/2021 के प्रकरण में आरोपी उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी अनुराग चतुर्वेदी को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 25 (1-बी)बी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ठाकुरदास विश्वकर्मा ने थाना मदन महल में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह दिनांक 24.03.2021 को लगभग 12.35 बजे दोपहर अपने रिश्देदार राजेन्द्र विश्वकर्मा के साथ अपनी मोटरसाइकिल से तथा विष्णु विश्वकर्मा अपने मित्र योगेश तिवारी के साथ स्वयं की मोटरसाइकिल से चारो कछपुरा माध्यमिक शाला गुलौआ चौक के पास पहुंचकर खडे थे। तभी विष्णु विश्वकर्मा बोले कि आप लोग यहीं रूको, वह अपने परिचित अतुल प्लाई बोर्ड के मालिक उपेन्द्र चतुर्वेदी तथा अनुराग चतुर्वेदी से हार्डवेयर का सामान खरीदता रहता है, उसे कुछ सामान लेना है और विष्णु अतुल प्लाई बोर्ड एण्ड हार्डवेयर की दुकान पर चले गये तथा फरियादी व उसके साथी कछपुरा सरकारी स्कूल के पास ही खडे थे। उसी समय किसी बात को लेकर अनुराग चतुर्वेदी एवं विष्णु विश्वकर्मा की बहस होने लगी और अनुराग गाली गलौच करने लगा इतने में अनुराग चतुर्वेदी के पिता उपेन्द्र चतुर्वेदी भी वहां आ गये और उन्होने विष्णु के दोनो हाथ पकड लिये तथा अनुराग से बोले कि मार डाल साला अपने को होशियार समझता है। उपेन्द्र चतुर्वेदी, विष्णु को पकडे रहा तथा अनुराग चतुर्वेदी ने जान से मारने की नियत से दनादन विष्णु को अंधाधुंध चाकू से वार करने लगा और जब तक वह लोग पहुंचते, तब तक उपेन्द्र तथा अनुराग विष्णु को दनादन चाकू से वार करके घायल कर चुके थे। विष्णु को 100 डायल गाडी से मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डाॅक्टरों ने विष्णु को मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट पर से थाना मदन महल के अपराध क्रं. 131/21 धारा 302, 294 सहपठित 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक नीरज वर्मा द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर उक्त विवेचक द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आरोपीगण उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एवं अनुराग चतुर्वेदी के विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री नविता पिल्लै द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई एवं द्वितीय प्रभार के रूप में समयानुसार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज के द्वारा पैरवी की गई, प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी श्रीमती कृष्णा प्रजापति द्वारा भी पैरवी की गई थी।
माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 12.07.2023 को पारित निर्णय, थाना मदनमहल के अप0 क्रं. 131/2021 व विशेष सत्र(एसटी) प्रकरण क्रमांक 335/2021 के प्रकरण में आरोपी उपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी अनुराग चतुर्वेदी को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड, धारा 25 (1-बी)बी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला – जबलपुर म0प्र0