खुले में तलवार लहरा कर आतंक मचाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड
न्याया
लय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी करन रजक थाना बेलखेडा के अपराध क. 231/2021 में आरोपी करन रजक को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 05.08.2021 को थाना बेलखेडा के स.उ.नि. बी.पी. मरावी द्वारा झगडे की सूचना प्राप्त होने पर मय हमराह स्टाफ आर. 2740 मनोहर, आर. 153 गंगाराम के रवाना हुआ और ग्राम हिनोतिया पहुंचकर सूचना की तश्दीक करने पर ग्राम हिनोतिया में परमेश साहू के घर के पास गांव का करन रजक अपने हाथ में एक लोहे की तलवार लिए हुए था, और काफी गलौच कर आतंक मचा रहा था और बोल रहा था कि, उसकी कौन थाने में शिकायत करेगा और उसे आज छोडेगा नहीं जो मरने मारने को आमदा था एवं तलवार घुमा रहा था। जिसे हमराह स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा जिसके कब्जे से एक लोहे की तलवार छुड़ा कर अपने कब्जे में लिया और नाम पता पूछने पर अपना नाम करन रजक पिता रामलाल रजक बताया। जिससे तलवार रखने के संबंध में कागजात के बारे में पूछने पर कोई कागज नहीं होना बताया। कोई वैध कागजात न पाए जाने से तलवार को मौके पर ही समक्ष गवाह गीता बाई एवं परमेश साहू के समक्ष पुलिस ने कब्जा में लिया । अभियुक्त को समक्ष गवाह गिरफ्तार कर मय माल अभियुक्त के थाना आकर अभियुक्त करन रजक के विरुद्ध थाना बेलखेडा के अपराध क्रमांक 231/2021 पर धारा 25 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी करन रजक थाना बेलखेडा के अपराध क. 231/2021 में आरोपी करन रजक को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर