दहेज हत्या करने वाले आरोपीगण को हुआ 3-3 वर्ष कारावास

इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 26.06.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेश कुमार ठाकुर, पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर, जिला इंदौर ने थाना भंवरकुआ के अपराध क्रमांक 746/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अमनजीत, मजिंदर, दिव्या अग्रवाल, बलवीर कौर, प्रदीप सिह और सुरेन्दर कौर को धारा 306 भा.दं.सं. 3-3 कारावास व एवं 498 ए भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 2-2 कारावास व कुल 28000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रीमा मोरे द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 27.12.2015 को मृतिका परविंदर कौर का विवाह आरोपी अमनजीत के साथ रिती रिवाज से हुआ था । विवाह के पश्चात अमनजीत का दिव्या अग्रवाल के साथ लव अफेयर होने के कारण मृतिका ने उसके पति को समझाया था किंतु अमनजीत ने नही मानी और मृतिका से 2 लाख रूपये दहेज के रूप मे मांगने लगा और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा और मृतिका को अपने घर से निकाल दिया । जिस कारण मृतिका ने परेशान होकर दिनांक 30/09/2018 को नानक नगर के बाहर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी । बाद मर्ग जॉच उपरांत पुलिस थाना भंवरकुआ मे मर्ग जांच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी, 306, 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता सहा मीडिया प्रभारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)