बिना लायसेंस के पिस्टल से आमजन को डराने-धमकाने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 23.06.2023 को माननीय न्यायालय शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर, जिला इंदौर (मध्य. प्रदेश) ने थाना तुकोगंज, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 7028423/2013 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सोनू उर्फ शानू दुबे पिता सुरेश दुबे, उम्र 42 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2013 को थाना तुकोगंज इंदौर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह चौहान को ईलाका भ्रमण करते जंजीर वाला चौराहा पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश सोनू उर्फ शानू दुबे पिता सुरेश दुबे, 56 दुकान के पास अपने हाथ में पिस्टल लिये लोगों व व्यापारियों को डरा धमका रहा है जिसकी सूचना थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने मुखबिरों को साथ लेकर सादी बर्दी में आरक्षक को 56 दुकान पर भेजा, जिसके बाद देखा कि एक व्यक्ति बायें हाथ में पिस्टल लिये खड़ा था। उसके बाद गवाहों एवं हमराह फोर्स को उस व्यक्ति को दिखाया, बाद घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे लायसेंस के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया। उसके आधिपत्य से उक्त पिस्टल को जप्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मय माल अभियुक्त को थाने वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में थाना तुकोगंज के अपराध क्रमांक 473/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद आवश्यक अनुसंधान कर अभियुक्त सोनू उर्फ शानू के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्तक को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)

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