लात-घूसों एवं चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुआ 3-3 माह का सश्रम कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 22.06.2023 को माननीय न्यायालय पंकज श्रीवास्तव महोदय, इंदौर, जिला इंदौर ने थाना बाणगंगा के प्रकरण क्रमांक 14686/2015 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 01. मुबारिक शाह 2. इलियास शाह 3. भूरा उर्फ अय्युब शाह 4. वकील शाह निवासी इंदौर को धारा 324, 294, 323/34 भा.दं.वि. में प्रत्येक आरोपीगण को 3-3 माह का सश्रम कारावास व कुल 5800/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि फरियादी नीरज शर्मा ने अपनी बहन अर्चना के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि दिनांक 20 मार्च 2015 को रात 11 बजे खाना खा रहे थे तभी घर की शटर पर पत्थर की आवाज आई तो बाहर जाकर देखा तो .मुबारिक शाह, इलियास शाह, भूरा उर्फ अय्युब शाह, वकील शाह बाहर खड़े थे और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे। जब गालियाँ देने से रोका तो मुबारिक ने उन्हेंर पकड़कर लात घूसों से मारपीट करने लगा। जब उसकी बहन ने बीच बचाव किया तो मुबारिक ने चाकूनुमा वस्तुे से पेट पर मारा जिससे खून निकल आया एवं चारों आरोपीगण उसके साथ मारपीट करने लगे। चारों जाते-जाते बोलें कि आईंदा हमारे खिलाफ झूठी रिपेार्ट की तो जान से खत्मर कर देंगे। उक्ते सूचना पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324, 294, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)

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