पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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ग्‍वालियर:- न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्‍वालियर आशीष श्रीवास्‍तव ने आरोपी आसिफ ऊर्फ अकबर पुत्र रसूल खां उम्र 40 वर्ष निवासी मेवाती मौहल्‍ला बहोडापुर ग्‍वालियर धारा 224 भादवि में दोषी पाये जाने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा ।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुराधा यादव ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 07-02-2016 को आरक्षक असीम कृष्‍ण थाना बहोडापुर के अपराध क्रं0 107/16 में गिरफतार गुदा आरोपी अकबर पुत्र आसीम खान को न्‍यायालय में पेश करने के लिये लाया था, उसने आरोपी अकबर को न्‍यायालय कक्ष के बाहर बैठा दिया और न्‍यायालय कक्ष में डायरी पेश करने और वारंट आदि की तैयारी करने लगा कुछ देर बाद आरक्षक जसविंदर ने आरक्षक असीम कृष्‍ण को यह बताया कि आरोपी अकबर भीड का लाभ लेकर भाग गया है दोनो आरक्षकों ने ढूंढने का प्रयास किया परंतु वह नही मिला था। उक्‍त घटना के संबंध थाना बहोडापुर में भादवि की धारा 224 के अन्‍तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया।

 

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – ग्वालियर (म0प्र0

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