मारपीट की करने वालों को हुई एक वर्ष की सजा एवं 700-700 रूपये का अर्थदण्ड

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार द्वारा पंकज शर्मा उम्र 22 साल एवं पवन शर्मा उम्र 28 साल पुत्रगण राजेन्द्र शर्मा निवासी चीनौर थाना चीनौर जिला ग्वालियर को धारा 323, 325, 34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 700-700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई ।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने बताया कि दिनांक 07.05.2017 को दिन के करीब 11 बजे फरियादी सुमित के घर के सामने अभियुक्तगण पवन व पंकज जार रख रहे थे, तो उसने जार रखने से मना किया, तो अभियुक्तगण उसे मां- बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया, ताे अभियुक्त पवन ने उसे दाहिने गाल में थप्पड मारा एवं पेट में लात मारी तथा पंकज ने दाहिने हाथ की कलाई में एक लाठी एवं सिर में डंडा मारा, जिससे उसे चोटें आई। फरियादी को बचाने उसके भाई अमित व बलराम आये तो पंकज ने अमित को लाठियां मारी जो गाल एवं मुंह में लगी तथा पवन ने लाठियां मारी जो अमित को दोनो कंधों में लगी तथा अभियुक्त पवन ने बलराम की लाठियों से मारपीट की, जिससे उसे बांये हाथ की भुजा एवं कोहनी में चोट आई। घटना फरियादी की मां लीलावती व माेहल्लें ने देखी है। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना की गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय भितरवार में प्रस्तुंत किया गया।
जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को धारा 323, 325, 34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 700-700 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाईा।
उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री विक्रान्त सिंह गौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह. भितरवार द्वारा की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तह. भितरवार जिला ग्वा्लियर म.प्र.