छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं अन्य आरोपीगण को न्यायालय उठने की सजा से दण्डित किया

माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी मुट्टा उर्फ छोटू पिता सुमेर सिंह लोधी आयु 19 वर्ष को धारा 323(4 काउंट) सहपठित 34 भादवि, 3(2)(व्ही0.ए.), 3(1)(w) एस.सी./एस.टी. एक्ट), 7/8 पॉक्सो एक्ट 2012 में 3 वर्ष का कारावास एवं 3500/- रुपए के अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। तथा आरोपीगण हन्नू् उर्फ हनुमत पिता शंकरलाल लोधी आयु 32 वर्ष, विक्की उर्फ विक्रम पिता गुड्डा आयु 19 वर्ष, पप्पू उर्फ बीरबल लोधी पिता झलकन सिंह आयु 23 वर्ष जिला रायसेन को धारा 323(4 काउंट) सहपठित 34 भादवि, 3(2)(व्ही,.ए.) एस.सी./एस.टी. एक्ट में न्यायालय उठने का कारावास एवं 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कि अभियोक्त्री द्वारा थाना देवरी मं इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 01/07/2020 को शाम करीब 4:00 बजे वह अपने घर के पास लगे सरकारी हैण्ड पम्प पर पानी भरने गई थी, जहां पर गांव का मुट्टा लोधी उसे आम दिखाकर आम और सौ का नोट देने लगा। उसने घबराकर लेने से मना दिया तो मुट्टा लोधी बुीर नियत से उसका हाथ खींचने लगा। वह रोने लगी तो मुट्टा ने उसका हाथ छोड़ दिाय। उसने घर जाकर घटना अपने पिता, दादा एवं मां को बताई। फिर वहा अपने घर वालों के साथ मौके पर गई । उसके पिता ने मुट्टा से कहा कि तूने मेरी लड़की के साथ ऐसी हरकत क्यों की, इसी बात पर उसे आरोपी उसके एवं उसके पिता के साथ गाली-गलोंच करने लगा, तभी अन्य आरोपीगण डण्डा लेकर आए और हन्नू लोधी ने उसके दादा को डण्डेे से मारा, जिससे उनके बाएं हाथ की कोहनी एवं दोनों पैरो में चोटें आई तथा पिता को पप्पू एवं विक्कीे ने डण्डे से मारा, जिससे उनके दांए एवं बाए हाथ में चोटें आई। वहा एवं उसकी मां बीच-बचाव करने लीगी, तो उसके एवं उसकी मां के साथ भी मारपीट की और मुट्टा लोधी ने यह जानते हुए कि वह अनुंसूचित जाति की है, उन्हेंू गालियां देकर अपमान किया एवं जान से मारने की धमकी दी।
अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना देवरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थाल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्या यालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0