महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपीगण को 02 वर्ष 10 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी विष्णु उर्फ राजकुमार उर्फ राजा पिता खुशीलाल रैकवार उम्र 20 वर्ष नि० बेबई थाना बेगमगंज, एवं आरोपी राजकुमार उर्फ राजा पिता हल्केवीर कुशवाह उम्र 22 वर्ष नि० ब्लॉक के पास कस्वा उदयपुरा जिला रायसेन को धारा 392/34 भादवि में दोनों आरोपीगण को 2 वर्ष 10 माह का सश्रम कारावास व 2000-2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी करन सिंह पटेल द्वारा थाना उदयपुरा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि दिनांक 11/07/2022 को वह उसकी पत्नी एवं बहनोई के साथ नर्मदा स्नान करने बौरास घाट जा रहा था की रास्ते मे उनकी स्कूटर खराब हो जाने के कारण वह स्कूटर को पैदल ढकेलकर उदयपुरा तरफ आ रहा था उसकी पत्नी पैदल पीछे चल रही थी तभी दिन के करीब 11 बजे सिलवानी रोड पर ढाबे के पास विजन्हाई तरफ से दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए जिनके मुँह पर काला कपड़ा बंधा था उसकी पत्नी के गले मे पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र को छीन कर भाग गए उसने उनका पीछा किया किन्तु वह उदयपुरा तरफ मोटरसाइकिल से भाग गए मंगलसूत्र 18 साल पुराना कीमती करीब 6000/- रुपये है अभियोगी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना उदयपुरा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया व विचारण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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