बलात्कार के आरोपी राहुल राठौर की न्यायालय से जमानत याचिका खारिज
बलात्कार के आरोपी राहुल राठौर की न्यायालय से जमानत याचिका खारि
ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री ऋचा जैन जेएमएफसी द्वारा बलात्कार के आरोपी राहुल राठौर की जमानत याचिका खारिज।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभय प्रताप राठौर ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 14.03.2023 को फरियादिया ने आरक्षी केन्द्र ग्वालियर पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 11.03.2023 को आरोपी राहुल राठौर का मेरे मोबाईल पर पहली बार कॉल आया और उससे मेरी बातचीत होने लगी थी। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम राहुल राठौर गधाईपुरा हजीरा जिला ग्वालियर का होना बताया था। दिनांक 13.03.2023 को मैं ब्यूटी पार्लर की दुकान देखने के लिए ग्वालियर आई थी तभी मेरी राहुल राठौर से बातचीत हुयी और उसने मुझे मिलने के लिए फूलबाग बुलाया था समय करीबन शाम 05ः30 बजे राहुल राठौर मुझे अपनी मोटरसाईल पर बैठाकर सिविल अस्पताल हजीरा के सामने बने द-वीरा कैफे के केबिन में ले गया और जबरदस्ती कर मेरे साथ बलात्कार किया उसके बाद में अपने परिजन के यहां चली गयी। रात्रि होने की बजह से मैं रिपोर्ट करने नहीं आई और उसके बाद में अपने घर ग्राम बबेडी भिण्ड पहुंची और सारी बात मैंने अपने माता पिता को बताई उसके बाद मम्मी के साथ रिपोर्ट लिखाने भिण्ड से ग्वालियर आई। उपरोक्त मजूबन पर से थाना ग्वालियर पर अपराध क्रमांक 154/23 धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय की ओर से खारिज की गई।