आरोपी को आजीवन कारावास और 1000 रु अर्थदंड

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ट्रक चलाने को लेकर हुए विवाद में साथी ट्रक ड्राइवर को जान से मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 1000 रु अर्थदंड

माननीय न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय बरेली श्रीमती दिव्यंगना जोशी पांडे द्वारा आरोपी बहादुर आ. योगेन्द्र सिंह सरदार, उम्र 47 वर्ष, निवासी 50-ए नानक नगर इन्दौ र को साथी ट्रक ड्राइवर को जान से मारनेके प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि थाना उदयपुरा को दिनांक 22/12/20 को प्रात: डायल 100 रायसेन से सूचना प्राप्त हुई की छातेर मोड के पास बंसल क्रेसर के सामने एक अज्ञात शव पडा है । सूचना पर हमराह पुलिस कर्मी को लेकर थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे और पंचानो के समक्ष अज्ञात शव का निरीक्षण किया जिसके सिर पर व सिर के पीछे चोट के निशान थे I शव का निरीक्षण करने पर पीछे की दाहिनी जेब से एक पर्स मिला जिसमें नगदी रूपये व एक ड्रायविंग लायसेंस था । लायसेंस की फोटो का मृतक से मिलान करने पर सामान पाया गया । पर्स के अन्दर तीन पर्ची टोल टेक्स की व एक पर्ची उदयपुरा नगर परिषद की बरामद हुई । टोल पर्ची पर लिखे ट्रक नम्बर के मालिक को ज्ञात कर उनसे फोन पर चर्चा करने पर ज्ञात हुआ की उनके ट्रक पर दो ड्रायवर लखन उर्फ जोगीराम (मृतक) एवं बहादुर सरदार है । दोनो ने कल उदयपुरा में कालका ट्रान्सपोर्ट से मण्डीदीप के लिये धान भरा था व कल से दोनो ड्रायवरो का आपस में ट्रक चलाने को लेकर झगडने की बात ट्रक मालिक द्वारा बताई गईI घटना पर से मर्ग क्रमांक 45/20 दिनांक 22/12/20 कायम किया गया ी

उक्त मर्ग पर असल अपराध ड्रायवर बहादुर सिंह के विरूद्ध 241/19 धारा 302,307 भा.द.स. पंजीबद्ध कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I जिसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO बरेली श्री सुनील कुमार नागा एवं AGP श्री नवनीत भार्गव द्वारा पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय बरेली द्वारा आरोपी बहादुर सरदार को धारा 302 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गयाI

जिला रायसेन म0प्र0

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