स्कूटी सवार महिला से मंगलसूत्र झपटने वाले दो आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर। स्कूटी से जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार होने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन संचालनालय, इंदौर के उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर की अदालत ने थाना बाणगंगा के प्रकरण में आरोपी प्रीत पिता अशोक मालवीय (24 वर्ष) एवं धर्मेंद्र पिता दिनेश परिहार (19 वर्ष), दोनों निवासी इंदौर, को भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,000-2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रीना राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार, 22 जुलाई 2025 की शाम लगभग 5:15 बजे फरियादी अपने दो वर्षीय बच्चे के साथ स्कूटी से पोलोग्राउंड स्थित घर लौट रही थी। कान्ह नदी के पुल के पास एमआर-4 रोड पर पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने उसके गले से करीब 11 ग्राम 20 मिलीग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र, जिसकी कीमत 56,332 रुपये थी, झपट लिया और फरार हो गए।
फरियादी की शिकायत पर थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी प्रीत और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया तथा उनकी निशानदेही पर लूटा गया मंगलसूत्र बरामद किया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई गई।