गाली-गलौच व मारपीट के मामले में तीन आरोपी दोषी, कोर्ट उठने तक कारावास और जुर्माना
जबलपुर न्यायालय का फैसला—धारा 323/34 में सजा, प्रत्येक पर 1000 रुपये अर्थदंड
खबर:
जबलपुर, 25 अप्रैल 2026। गाली-गलौच और मारपीट के एक पुराने मामले में जबलपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ऋचा बठेजा की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना गोहलपुर के प्रकरण क्रमांक 5670/2016 में आरोपी सलीम अंसारी, हुसैन अंसारी और शब्बीर अंसारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। घटना 3 जून 2016 की है, जब फरियादी मो. तारिक अंसारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर की दीवार निर्माण के दौरान आरोपियों ने विवाद करते हुए गाली-गलौच की और पत्थर फेंककर मारपीट की। इस दौरान उसे और उसके साथ काम कर रहे शहनवाज को चोटें आई थीं।
पुलिस ने मामले में धारा 294, 323, 336, 506, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अजीता सिंह बैस ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 323 सहपठित 34 भादवि में सजा सुनाई।
इस पूरे प्रकरण में सहायक निदेशक (अभियोजन) श्रीमती स्मृतिलता बरकडे का मार्गदर्शन रहा।