मैहर में शराब दुकान के विरोध में जनआह्वान: 8 अप्रैल को आमडानाला पावर हाउस पर जुटेंगे नागरिक

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मैहर, मध्यप्रदेश | 7 अप्रैल 2026
जिला मैहर के सभी नगर एवं ग्रामवासियों को सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत पोड़ी के पहले पावर हाउस के पास प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह दुकान नियमों की अनदेखी करते हुए खोली जा रही है, जिससे आसपास के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि पूर्व में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा धार्मिक नगरों को चिन्हित कर वहां शराब दुकानों पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे, जिसमें मैहर का नाम भी शामिल था। इसके बावजूद आबकारी विभाग और संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियमों की अनदेखी कर शराब बिक्री को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नियमानुसार शराब दुकान नगर पालिका सीमा से कम से कम 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, जबकि प्रस्तावित स्थान इस दूरी के भीतर है। साथ ही, ग्राम पंचायत की एनओसी (NOC) भी अनिवार्य होती है, जिसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने विरोध दर्ज कराया है। इसी क्रम में 8 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 9 बजे आमडानाला पावर हाउस के पास एकत्र होकर आबकारी विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर जवाब मांगा जाएगा।
मानवाधिकार संरक्षण संगठन, मध्यप्रदेश (जिला मैहर) के जिलाध्यक्ष आशुतोष दहायत ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत सरपंच से अपील की है कि वे इस विरोध में शामिल होकर क्षेत्र के हित में आवाज उठाएं।
👉 उद्देश्य: क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से संभावित सामाजिक व पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित कराना।

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