जिला जेल सीधी का निरीक्षण, बंदियों को दी गई निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी

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📍 सीधी | 24 मार्च 2026

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज जिला जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां बंदियों को उनके अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

यह निरीक्षण म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर ने किया।

🔍 बैरकों में पहुंचकर बंदियों से की सीधी बातचीत

निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने जेल की बैरकों में जाकर बंदियों से व्यक्तिगत चर्चा की और उनकी सजा अवधि की जानकारी ली।

इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी बंदी अपनी सजा पूरी होने के बाद जेल में निरुद्ध न रहे।

🍛 रसोई, अस्पताल और व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान जेल की व्यवस्थाओं का भी गहन जायजा लिया गया।

भोजन की गुणवत्ता

रसोई व्यवस्था

अनाज की उपलब्धता

जेल अस्पताल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष

मुलाकात कक्ष

सभी व्यवस्थाओं की जांच के बाद अधिकारियों ने आवश्यक सुधार के निर्देश जेल प्रशासन को दिए।

⚖️ विधिक जागरूकता शिविर में दी गई अहम जानकारी

निरीक्षण के साथ ही जेल परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया।

इस दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, अपील प्रक्रिया और अधिवक्ता की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

📚 प्ली बार्गेनिंग सहित कई योजनाओं की दी जानकारी

जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने प्ली बार्गेनिंग योजना सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बंदी जेल में रहते हुए भी मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

📢 निष्कर्ष

यह निरीक्षण न केवल जेल व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी एक सराहनीय प्रयास है।

✍️ Pride India News | सीधी ब्यूरो

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