लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी नंदन उर्फ नंदलाल शर्मा को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 407/2016 व प्रकरण क्रमांक 5154/2016 के प्रकरण में आरोपी नंदन उर्फ नंदलाल शर्मा कोे धारा 341, 323, 452 भादवि के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अनिल कुमार राम जो कि नंदनगर मानेगांव में रहता है एवं 506 आर्मी बेस वर्कशाप में नौकरी करता है। दिनांक 29.07.2016 के सुबह करीब 06ः30 बजे टहलने के लिये निकला था। 10 मिनट टहलने के बाद जैसे ही वह अपने घर वापस लौट रहा था एवं अपने घर के सामने पहुंचा कि उसके घर के सामने रहने वाला नंदलाल शर्मा जो अपने घर के सामने पहले से लाठी लिये बैठा था। अकारण उसे मा-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर रास्ते में रोककर लाठी से माथे में एवं बांये हाथ में कोहनी के नीचे मारकर चोट पहुंचाया, जिससे सिर में चोट लगकर खून निकला है तथा हाथ में सूजन आ गया है, वह अपने घर तरफ भागा तो नंदलाल पीछा कर उसे उसके घर के अंदर घुसकर मारपीट किया तथा जाते समय कह रहा था कि यदि थाने में रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देगा। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना पनागर में दर्ज कराई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 341, 294, 323, 452 एवं 506 भाग-दो भा.द.सं. का बखुबी सिद्ध पाया जाने से प्रकरण में चालान क. 407/16 दिनांक 29.07.2016 का कता कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेषक/प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्षन में श्री अनूप गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।
श्री अनूप गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री फरहान एम. करैशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 407/2016 व प्रकरण क्रमांक 5154/2016 के प्रकरण में आरोपी नंदन उर्फ नंदलाल शर्मा कोे धारा 341, 323, 452 भादवि के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया