सीधी से बड़ी खबर — “विवेक पांडे की जमानत खारिज” — कालिख कांड में नया मोड़!
सीधी ज़िले के चर्चित कालिख प्रकरण में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
👉 बताया जा रहा है कि डॉ. खरे पर कालिख पोतने के मामले में यह फैसला आया है।
👉 सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे के एडवोकेट ने अदालत में कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि “अगर विवेक पांडे बाहर आए तो फिर से कुछ बड़ा हो सकता है”हमे शिव सैनिकों से खतरा है — इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
👉 डॉक्टर पक्ष द्वारा भी अदालत में जोरदार विरोध प्रस्तुत किया गया।
इस फैसले के बाद विवेक पांडे के समर्थकों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है।
👉 समर्थकों का कहना है — “विवेक पांडे ने कालिख भ्रष्टाचार पर पोती थी, किसी व्यक्ति पर नहीं।”
अब विवेक पांडे की टीम ने संकेत दिए हैं कि वे अगले उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
👉 बताया जा रहा है कि आज सीधी कोर्ट परिसर में जिले के लगभग 75% एडवोकेट विवेक पांडे के समर्थन में मौजूद थे, जिन्होंने आर्थिक और शारीरिक सहयोग देने की घोषणा की।
👉 वहीं, कालिख कांड में जुड़े कई समाजों और परिवारों के लोग भी कोर्ट परिसर पहुंचे — लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उनके चेहरों पर दुःख नहीं, बल्कि समर्थन और संतोष का भाव दिखा।
👉 कुछ समर्थक तो विवेक पांडे के साथ अपनी ऋण पुस्तिका और नगद सहायता लेकर पहुंचे, ताकि “जन संघर्ष” की लड़ाई जारी रखी जा सके।
जनता का कहना है —
“यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था के खिलाफ जनता की आवाज़ है!”