रास्ता रोककर रॉड से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1000-1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
माननीय न्यायालय श्रीमान फरहान कुरैशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अपराध क्रमांक 400/2014 के प्रकरण में आरोपी गौरीशंकर पाण्डेय एवं अभिषेक उर्फ सजल पाण्डेय को धारा 341 में न्यायालय उठने तक की सजा, 324 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हरीश उपाध्याय दिनांक 28/12/2014 को अपने साथी राजा केवट को उसके घर वार्ड नंबर 02 बड़े शंकर जी के पास मोटर सायकल से जा रहा था रास्ते में गौरी शंकर पाण्डेय एवं सजल पाण्डेय अपनी कार पर लोक सागर तालाब के पास अपने घर के सामने मिले और अपनी कार को फरियादी के मोटर सायकल के सामने लगा दिये और पुरानी बुराई को लेकर बोलने लगे कि तेरा किस बाता का पैसा मेरे पास है मैं नहीं दूंगा] क्या कर लोगे और मादरचोद बहनचोद की गंदी गाली दी, उसने गाली देने से मना किया तो अपनी कार से लोहे की रॉड निकाल कर गौरी शंकर पाण्डेय ने मार दिया और सजल पाण्डेय ने फरियादी की कमर पकड़ लिया तभी उसके साथी राजा केवट व दिनेश केवट ने बीच बचाव किया था जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बरेला में की थी, प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपनिदेशक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके एवं सहायक निदेशक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनूप गुप्ता के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री अनूप गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान फरहान कुरैशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अपराध क्रमांक 400/2014 के प्रकरण में आरोपी गौरीशंकर पाण्डेय एवं अभिषेक उर्फ सजल पाण्डेय को धारा 341 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500/- रूपये अर्थदण्ड, 324 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये से दण्डित किया गया।