सीधी पुलिस की बड़ी सफलता : दो जघन्य अपराधों में आरोपियों को उम्रकैद, पीड़ितों को मिला न्याय

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जिला सीधी (म.प्र.)जिला पुलिस सीधी ने अपराधों पर त्वरित एवं सशक्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग सनसनीखेज प्रकरणों में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा पुलिस व अभियोजन टीम की मेहनत से न्यायालय ने दोनों मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

1️⃣ दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट प्रकरण

 

घटना : 10 अगस्त 2024, आरोपी अच्छेलाल कुशवाहा द्वारा पीड़िता से दुष्कर्म।

 

रिपोर्ट : 19 अगस्त को पीड़िता ने थाना बहरी में मामला दर्ज कराया।

 

कार्रवाई : तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बैस ने आरोपी को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा और शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया।

 

फैसला : 26 अगस्त 2025 को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट, सीधी ने आरोपी अच्छेलाल कुशवाहा को आजीवन कारावास एवं ₹25,000 अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

विशेष योगदान : विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार पांडेय, नोडल अधिकारी निरीक्षक राकेश बैस एवं सहायक नोडल अधिकारी सउनि सोहागवती सिंह।

 

 

 

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2️⃣ हत्या का प्रकरण (धारा 302 भादवि)

 

घटना : 10 मार्च 2020, ग्राम रामपुर नैकिन में विवाद के दौरान आरोपी छोटू कोल व साथियों ने फरियादी पक्ष पर हमला किया।

 

परिणाम : निरमोही साकेत की मृत्यु हो गई।

 

विवेचना : तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पांडे द्वारा अपराध क्रमांक 140/20 दर्ज कर विवेचना की गई।

 

फैसला : माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर नैकिन ने राजबिहारी कोल, बबुआ कोल एवं बृजनंदन उर्फ गोलू कोल को धारा 302 एवं 323/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹500-₹500 अर्थदण्ड से दंडित किया।

 

आरोपी छोटे उर्फ छोटे लाल के फरार होने पर स्थायी वारंट जारी किया गया।

 

विशेष योगदान : अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी निरीक्षक सुधांशु तिवारी एवं सहायक नोडल अधिकारी उप निरीक्षक शेषमणि मिश्रा।

 

 

🌟 संयुक्त प्रयास से मिली सफलता

 

पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की सतर्कता, गवाहों की समय पर पेशी और मजबूत पैरवी से ही इन दोनों मामलों में अपराधियों को उम्रकैद की कठोर सजा दिलाई जा सकी। यह सीधी पुलिस और अभियोजन विभाग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

 

 

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