नाबलिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

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शाजापुर। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी पिता को धारा 376 (3), 376(2)(एन), 376(2)(एफ) भादवि एवं 4(2) पॉक्सो में प्रत्येक धारा में आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं कुल 102000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीडिता को अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि/ क्षति व पुनर्वास के लिए पृथक से एक लाख रूपये की राशि पीडिता को अदा की जाने की अनुशंसा की गई।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 16-04-2024 को पीडिता ने अपने दादाजी के साथ थाना सुन्दरसी पर आकर स्वयं के पिता के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की – जब वह बहुत छोटी थी, उसकी मम्मी शांत हो गई थी, तब से उसके दादा-दादी ने उसे पाला है, उसके पापा अलग रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से दादा-दादी वाले घर पर आकर रहने लगे थे। रविवार दिनांक 14.04.2024 को दोपहर करीबन 02 बजे वह झाडू निकाल रही थी, दादाजी भागवत सुनने गये थे, दादी बुआजी के घर रुकने गई थी। उसके पापा घर पर थे, वह उसके पास आये और बोले, यहां आ, वह गई तो हाथ पकडा और उसे बैड पर सुला दिया और उसकी जैगिंग निकालकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर उससे बोला कि किसी को बतायेगी तो तेरी ही इज्जत खराब होगी और फिर शराब पीने चले गये थे। कल भी सुबह जब दादाजी जातरा में चले गये थे, तब वह भी नये घर जा रही थी तो उसके पापा ने उसे जाने नहीं दिया, हाथ पकड़कर घर में ले आये और उसके पापा ने बैड पर सुला दिया और उसके साथ गंदा काम किया। फिर आज दिनांक 16.04.2024 को सुबह करीबन 8 बजे जब वह रोटी बना रही थी, दादाजी गांव में गये थे तो उसके पापा ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम बलात्कार किया। वह परेशान हो गई थी, तब उसने जब उसके दादाजी घर आये तो उन्हे हिम्मत करके सारी बात बता दी कि पापा ने लगातार तीन दिन से उसके साथ गंदा काम बलात्कार किया है, जिसके बाद उन्होंने बोला कि रिपोर्ट करने चल। जिसके बाद वह दादाजी के साथ थाना रिपोर्ट को आयी है। अभियोक्त्री की उक्त सूचना पर से थाना सुन्दरसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपनिदेशक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।
[16/7, 6:17 pm] rdpandey1213: हेडिंग:
शाजापुर में नाबालिग से अपराध करने वाले पिता को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शाजापुर, 16 जुलाई 2025।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) शाजापुर ने एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं ₹1,02,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की अनुशंसा की गई है।

प्रकरण के संबंध में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी ने बताया कि यह मामला थाना सुन्दरसी क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में पीड़िता द्वारा अपने दादा के साथ थाना पहुंचकर सूचना दी गई थी कि पारिवारिक स्थिति का लाभ उठाते हुए उसके पिता ने अनुचित हरकत की है। पीड़िता के कथन के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया गया और विस्तृत जांच के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं श्री रमेश सोलंकी द्वारा सशक्त पैरवी की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 376(3), 376(2)(एन), 376(2)(एफ) भादवि एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला समाज में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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