निःशुल्क राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक,ई-केवाईसी नहीं कराने पर माह जुलाई से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सकेगा,

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सीधी 22 जून 2025,जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि समस्त पात्र हितग्राहियों के ई-केवाइसी किए जाकर दोहरे, अपात्र, साईलेन्ट राशनकार्डों का पोर्टल से विलोपन करने निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त समय-सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी न होने पर ई-केवाईसी शेष रहने वाले हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न पर भारत सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक लगाया जाना संभावित है तथा ऐसे हितग्राहियों को राशन प्रदाय करने में राज्य शासन को अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार आना संभावित है। एनएफएसए 2013 अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभागीय समीक्षा में भी हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि एनएफएसए 2013 अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की ई-केवाइसी पूर्ण करने हेतु सतत् रूप से अभियान चलाया जा रहा है तथा शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने हेतु दिनांक 15.06.2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी किन्तु उक्त समय-सीमा पूर्ण होने के उपरांत भी जिले का 1 लाख 45 हजार 138 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण करने हेतु शेष है। ई-केवाइसी से शेष रहे हितग्राहियों को पीडीएस अंतर्गत पात्रतानुसार राशन प्राप्त करने मेें किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो इस तथ्य को दृष्टिगत रख ई-केवाईसी अभियान की अवधि दिनांक 30.06.2025 तक बढ़ाते हुए जिले के राजस्व, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, सहकारिता, एनएलआरएम तथा आवश्यक अन्य विभागों के अतिरिक्त अमले को अभियान मेें संलग्न कर समय-सीमा में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु आदेशित किया गया है।

सीधी जिले में आज दिनांक की स्थिति में जिले के 10 लाख 27 हजार 268 सदस्यों में से 8 लाख 82 हजार 130 सदस्यों की ई-केवाईसी की जा चुकी है, जो 86 प्रतिशत है। शेष 1लाख 45 हजार 138 सदस्यों की ई-केवाईसी किया जाना शेष है और निरंतर सभी उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा ई-केवाइसी की जा रही है, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जो व्यक्ति अन्य स्थान पर चले गये हैं, जिन महिलाओं का विवाह होकर अन्य स्थान में रहती हैं एवं ऐसे व्यक्ति जिनके आधार अन्य राज्य के हो, डबल समग्र आईडी वाले व्यक्ति हो अथवा जो कार्डधारी 04 माह से खाद्यान्न प्राप्त नहीं किये हैं उन सभी को दिनांक 30.06.2025 तक नियमित रूप से डिलीट किया जाना है।

उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वे उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता से सम्पर्क कर दिनांक 30.06.2025 के पूर्व ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें अन्यथा हितग्राहियों को माह जुलाई 2025 से खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा।

 

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