वैल्यू चेन पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित, आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई
वैल्यू चेन पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित, आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई
सीधी 07 मई 2025
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल मिशन ऑन इडीवल ऑयल आयल सीड योजना के दिशानिर्देश अनुसार क्रियान्वयन समिति (डीईसी) के द्वारा योजनांतर्गत गठित क्लस्टर में कृषकों का चिन्हांकन कर योजना प्रावधान अनुसार कार्य के लिए वेल्यू चेन पार्टनर (व्हीसीपी) का चयन किया जाना है। कृषक उत्पादक संगठनों (सहकारी/एफपीओ/ कापरेटिव्स) एवं सार्वजनिक व निजी निगम (पब्लिक आर प्राइवेट कार्पाेरेशन) जो तिलहनी फसलों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वेल्यू चेन पार्टनर (व्हीसीपी) के लिये पात्र होंगे। जिले के कृषक उत्पादक संगठनों (सहकारी/एफपीओ/कापरेटिव्स) को व्हीसीपी में चयन हेतु वरीयता दी जायेगी। केन्द्र प्रवर्तित 10000 एफपीओ स्कीम में गठित कृषक उत्पादक संगठनों को वरीयता दी जायेगी।
चयन हेतु मापदंड,
एफपीओ/कापरेटिव के चयन के लिए पात्रता मापदण्ड है-पंजीयन कंपनी एक्ट अथवा कॉपरेटिव के अंतर्गत होना चाहिए, जिले मेें कम से कम 3 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, कम से कम 200 कृषक एफपीओ या सहकारी समिति में पंजीकृत होना चाहिए, विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिेक टर्नओवर 9 लाख से अधिक होना चाहिए, एफपीओ में किसान द्वारा कम से कम 3 लाख रू की इक्विटी होनी चाहिए। सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जायेगी।
पब्लिक आर प्राइवेट कॉर्पाेरेशन्स के चयन के लिए पात्रता मापदण्ड है – व्हीसीपी के चयन हेतु बीज, खाद्य तेल एवं उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडया, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत निजी निगम पर विचार किया जावेगा, कम से कम 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, विगत 3 वर्षों में कर में चूक (डिफाल्ट) नहीं होना चाहिए, विगत 5 वर्षों से बीजों, उर्वरकों एवं खाद्य तेल के उत्पादक के रूप में कार्य कर रहे हो।
उपरोक्तानुसार पात्रता मापदण्ड रखने वाले कृषक उत्पादक संगठनों (सहकारी/एफपीओ/कापरेटिव्स) एवं सार्वजनिक व निजी निगम (पब्लिक आर प्राइवेट कार्पाेरेशन्स) वेल्यू चेन पार्टनर (व्हीसीपी) के चयन हेतु कमरा नं. 53 कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कलेक्ट्रेट परिसर से आवेदन प्राप्त कर, मापदण्ड को प्रमाणित करने वाले अभिलेखों को संलग्न कर आवेदन दिनांक 10 मई 2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करें।