पुलिस के साथ शासकीय कार्य में बाधा डालकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 8000 रूपये अर्थदण्ड

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न्यायालय श्रीमान ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 107/2019 थाना बेलखेडा के अपराध क्रमांक 177/2019 में अभियुक्तगण 1. कल्लू पिता लच्छू उर्फ लछोटी बर्मन, उम्र-45 वर्ष, 2. मंधू पिता लच्छू उर्फ लछोटी बर्मन, उम्र 57 वर्ष, 3. मोहन पिता कल्लू उर्फ कोमल बर्मन, उम्र-26 वर्ष, 4. रामकुमार पिता कल्लू उर्फ कोमल बर्मन, उम्र-24 वर्ष, सभी निवासी ग्राम कूड़ाकला (हार), थाना बेलखेड़ा, जिला जबलपुर (म.प्र.) को धारा 333/34 भादवि(2-काउंट) में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2019 को सिटी अस्पताल जबलपुर में पुलिस आरक्षक कमांक 321 संदीप ने सभी आरोपीगण के विरूद्ध इस आशय की देहाती नालिस लेख कराई कि वह आरक्षी केंद्र बेलखेड़ा में पुलिस आरक्षक कमांक 321 के पद पर पदस्थ है और उक्त दिनांक 07.06.2019 को उसकी ड्यूटी डायल 100 में थी। इसी क्रम में समय करीब 17:45 बजे डायल 100 में ईवेंट आई.डी. नंबर 19158009925 से शुभम लोधी निवासी ग्राम झलौन ने अपने मोबाइल नंबर 9516250556 से कॉल कर बताया कि ग्राम कूड़ाकला (हार), आरक्षी केंद्र बेलखेड़ा, जिला जबलपुर के अंतर्गत पंचू बर्मन और कल्लू बर्मन के परिवार में झगड़ा हो रहा है। उक्त सूचना मिलने पर वह अर्थात् आरक्षक संदीप, आरक्षक मनोज क्रमांक 314, आरक्षक रोहित क्रमांक 294, डायल 100 वाहन का चालक धर्मेंद्र और सहायक उप निरीक्षक लेखराम उक्त डायल 100 वाहन से ग्राम झलौन पहुंचे और ग्राम झलौन में उक्त सूचनाकर्ता शुभम का पता किया, तब ग्राम झलौन में पंचू बर्मन मिला, तब वे उक्त पंचू बर्मन को अपने साथ लेकर घटनास्थल ग्राम कूड़ाकला (हार) में आरोपी कल्लू के घर के सामने पहुंचे तो सभी आरोपीगण मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे और उक्त पंचू बर्मन से पुनः झगड़ा करने लगे। तब उसने अर्थात् आरक्षक संदीप ने झगड़ा करने से आरोपीगण को मना किया तो इसी बात पर उसे चारों आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां देना आरंभ कर दिया और उसके शासकीय कार्य में चारों आरोपीगण ने बाधा पहुंचाते हुये उसे आरोपी रामकुमार ने सब्बल से सिर में मारा। इसी दौरान सहायक उप निरीक्षक लेखराम ने बीच-बचाव किया तो लेखराम को भी आरोपी रामकुमार ने सब्बल से सिर में मारा और शेष सभी आरोपीगण ने लाठियों से लेखराम को मारपीट की, जिससे लेखराम को कंधे, कमर, में चोटें आई। उक्त घटना में आरक्षक रोहित, आरक्षक मनोज, पंचू और धर्मेंद्र तथा आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया। उसे और लेखराम को आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आसिफ इकबाल के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुये कुल 16 अभियोजन साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्याभयाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा उक्त अभियुक्तगण को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर

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