तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास
कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म0प्र
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय दिनांक 23/12/24 को 1. आशीष आ0 देवीसिंह राजपूत उम्र 24 साल नि0 ग्रा0 कांसखेड़ा,थाना देवरी जिला सागर, म0प्र0 को धारा 304ए भादवि में एक वर्ष का कारावास तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम में रू 5000/- से दण्डित किया गया। 2. प्रेमनारायण आ0 कृष्णा राजपूत उम्र 32 साल नि0 ग्रा0 कांसखेड़ा थाना देवरी जिला सागर को धारा 5/180, मोटरयान अधिनियम में 01 माह का कारावास एवं रू 5000/- अर्थ दण्डक से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आरक्षी केन्द्र देवरी में फरियादी रामस्वरूप अहिरवार को इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि वह उसकी मां बुधिया बाईआ0 दयाल अहिरवार के साथ जंगल से लकडि़या लेकर वापस घर आ रहे थे। लगभग 04:30 बजे तुलसीनगर गुरूकुल स्कूल के सामने एन0एच0 45 रोड पर पहुंचे। उसी समय तेंदूखेड़ा तरफ से मोटरसाईकिल को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी मां बुधिया बाई को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मॉं को सिर, कमर दोनों हाथ, पैरों में चोट लगी तथा देवरी अस्पताल में डाक्टरों ने चेकअप करके भोपाल रेफर कर दिया और उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। उक्त् देहाती नालसी 0/2022 के आधार पर आरक्षी केन्द्र् देवरी में अपराध क्रमांक 31/2022 पर प्रथम सूचना विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्त दलीलों को सुनते हुए आरोपीगणों को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0