दोपहिया वाहन चोरी के आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय श्रीमती विश्वेश्री मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 02/2018, में आरोपी अमित पैगवार को धारा 403 भादस अंतर्गत 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2018 को क्षेत्र भ्रमण के अनुकम में आरक्षी केन्द्र गोहलपुर उपनिरीक्षक संजीव कुमार त्रिपाठी को ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा, मैदान में बिना नंबर के दोपहिया वाहन लिये हुए अभियुक्त से पूछताछ किये जाने पर अभियुक्त द्वारा दोपहिया वाहन चोरी का होना प्रकट किया गया तथा यह सूचित किया गया कि उक्त वाहन के अतिरिक्त उनके द्वारा 5 अन्य दोपहिया वाहन, जबलपुर, कटनी, दमोह से चोरी किये गये जिनके संबंध में अभियुक्त अमित सहित अन्य अभियुक्त के कथन लेखकर कुल 8 दोपहिया वाहन जप्त किये गये, जिनमें से मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर कमांक एम.पी.20 केएम 7276 थाना बेलबाग के अप.क. 120/18 धारा 379 भा.दं.स. की होने से. एक्टिवा कमांक एम.पी.20 एससी 2823, थाना संजीवनी नगर के अप.क. 102/18 धारा 379 भा.दं.सं., एक्टिवा क. एम.पी. 20 एसजी 5843 आरक्षी केन्द्र अधारताल के अप.क. 275/18 धारा 379, भा.दं.सं. मोटरसाईकिल क. एम.पी.34 एमजी 9146, थाना हिण्डोरिया, जिला दमोह के अप. क. 110/18 धारा 379 भा.दं.सं. का पंजीबद्ध होने से संबंधित थानों को अंतरित की गई, शेष बचे चार वाहनों में 1 सिल्वर रंग की एक्टिवा, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, हीरो ड्युट, हीरो होण्डा डीलक्स के बारे में पता तलाश करने पर उसके रजिस्ट्रेशन तथा स्वामी के बारे में पता किया गया, प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 403, 34 भा.दं.सं. का इस्तगासा विनिर्मित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विश्वेश्री मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गोहलपुर के अपराध क्रं. 02/2018, में आरोपी अमित पैगवार को धारा 403 भादस अंतर्गत 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर